अब नहीं देना पड़ेगा Toll Tax, जाने आपके अधिकार

Toll Tax भारत में वाहन चालन के दौरान दिए जाने वाले एक प्रकार के शुल्क हैं जो सड़कों और हाइवे पर चालने वाले वाहनों से वसूले जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार देश भर में अपने प्लाजा पर Toll शुल्क एकत्र करता है। सभी उपयोगकर्ताओं के लिए Toll शुल्क समान और उचित रूप से तय किया जाता है और ये दरें वाहन के प्रकार, तय की गई दूरी और दिन के समय के आधार पर निर्धारित की जाती है। लेकिन कुछ स्थितियों में यह टैक्स देना आवश्यक नहीं होता है। यहां हम उन स्थितियों की चर्चा करेंगे जब आपको Toll Tax नहीं देना होता है।

अब नहीं देना पड़ेगा अब Toll Tax, जाने आपके अधिकार

प्रतीक्षारत वाहनों की कतार 100 मीटर से अधिक लंबी होने पर: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का नया सेट Toll Plazaa पर यातायात का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करेगा और यह भी ध्यान रखा जायेगा कि वाहनों को 100 मीटर से अधिक दूरी पर कतार में नहीं लगने दिया जाए। ज्यादातर टोल प्लाजा में FAStag अनिवार्य होने के बाद कोई वेटिंग टाइम नहीं है। NHAI के नए दिशानिर्देशों के अनुसार अगर किसी कारणवश प्रतीक्षारत वाहनों की कतार 100 मीटर से अधिक लंबी हो जाये तो ऐसी स्थिति में जब तक कतार 100 मीटर के अंदर न आ जाए, तब तक टोल बूथ बिना टोल चुकाए गुजरने की अनुमति दी जाए ।

100 मीटर कतार सीमा की पहचान करने के लिए, प्रत्येक टोल लेन में Toll Booth से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली लाइन खींची जाती है। NHAI के दिशानिर्देशों के अनुसार वाहनों की निम्नलिखित 5 श्रेणियां हैं जिन्हें टोल का भुगतान करने से छूट दी गई है।

(1) Two Wheeler - दोपहिया वाहनों को टोल का भुगतान करने से मुक्ति मिलती है।

(2) Armed Forces और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े वाहन - Indian Armed Forces और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े वाहनों को Toll Tax में कुछ छूट मिलती है। इसमें सेना, नौसेना, और वायुसेना के वाहन शामिल हैं, जो देश की सुरक्षा में निरंतर योगदान करते हैं।

(3) Ambulance, Fire Brigade और आपातकालीन वाहन - Ambulance, जो आपातकालीन स्थितियों में रोगीयों को अस्पताल पहुंचाने के लिए उपयोग होती हैं, उन्हें Toll Tax में मुक्ति होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मरीज़ त्वरित मेडिकल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन, इत्यादि आपातकालीन वाहनों को भी टोल का भुगतान करने से छूट दी गई है।

(4) To Plazaa के पास रहने वाले स्थानीय निवासी - टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे के वाहन मालिकों को टैक्स से छूट दी गई है।

(5) VIP वाहन - राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विदेशी गणमान्य व्यक्ति को राज्य की यात्रा पर ले जाने वाले वीआईपी वाहनों, इत्यादि को Toll Tax में छूट दी गई है।। इससे लोगों को यात्रा करते समय Toll Tax का बोझ नहीं उठाना पड़ता है।

(6) Public Transportation - राज्य सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन वाहन टोल का भुगतान करने से मुक्त हैं।