आधार कार्ड के लिए शिकायत कैसे दर्ज करें?

यूआईडीएआई ने आधार नामांकन, अपडेशन और अन्य सेवाओं से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों से निपटने के लिए यूआईडीएआई शिकायत निवारण नामक एक संपर्क केंद्र स्थापित किया है ।

किसी भी शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको अपनी ईद (नामांकन संख्या) की जरूरत है । आप निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक में शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

आधार कार्ड के लिए शिकायत कैसे दर्ज करें?

शिकायत का तरीका संपर्क विवरण
वॉइस शिकायत टोल फ्री नंबर 1947
ईमेल शिकायत [email protected]
ऑनलाइन शिकायत https://resident.uidai.gov.in/web/resident/file-complaint
शिकायत डाक द्वारा यूआईडीएआई मुख्यालय और इसके आर.ओ. को लिखित शिकायत भेजें
फैक्स द्वारा शिकायतें फैक्स में भेजें 080-2353 1947
डाक द्वारा शिकायत पी.ओ. बॉक्स 1947, जी.पी.ओ. बैंगलोर - 560001

यूआईडीएआई वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें?

निम्नलिखित यूआईडीएआई वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया है:

  1. वेबसाइट https://resident.uidai.gov.in/web/resident/file-complaintपर जाएँ
  2. dd/mm/yyyy hh:mm:ss प्रारूप में अपनी तारीख और समय के साथ अपने 14-डिजिट नामांकन आईडी (EID) दर्ज करें
  3. अपना नाम दर्ज करें
  4. अपनी ईमेल आईडी दर्ज करें
  5. अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें
  6. अपना पिन कोड दर्ज करें
  7. ड्रॉपडाउन लिस्ट से आपका विलेज/टाउन/सिटी का चयन करें
  8. ड्रॉप डाउन लिस्ट से शिकायत टाइप और शिकायत श्रेणी का चयन किया जाएगा जिसमें लगातार शिकायतें हैं
  9. 'टिप्पणी' विवरण बॉक्स में शिकायत लिखें (150 अक्षरों से अधिक नहीं)
  10. सुरक्षा कोड (कैप्चा) दर्ज करें
  11. इसे सबमिट करने से पहले एक बार फिर से सभी विवरणों की जांच करें
  12. 'सबमिट' बटन क्लिक करें

शिकायत का समाधान कैसे किया जाता है?

यूआईडीएआई शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायतों/शिकायतों की जांच की जाती है और फिर उप निदेशक, जो यूआईडीएआई में लोक शिकायत अधिकारी हैं, के अनुमोदन के बाद शिकायत को मुख्यालय में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/संबंधित अनुभाग को भेज दिया जाता है । संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/संबंधित अनुभाग शिकायत प्रकोष्ठ, यूआईडीएआई, मुख्यालय को सूचना के तहत शिकायतकर्ता को सीधे जवाब देकर शिकायत का निस्तारण/ समाधान करता है। यदि आवश्यक हो तो मुख्यालय में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/संबंधित अनुभाग द्वारा अंतरिम उत्तर दिए जाते हैं ।