आधार को यूएएन और पीएफ अकाउंट से कैसे लिंक करें?

ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीएफ खाते में योगदान देने वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए आधार को यूएएन और पीएफ खाते से लिंक करना अनिवार्य है । ईपीएफओ के पास अपना पीएफ खाता रखने वाले हर कर्मचारी को यूएएन (यूनिक अकाउंट नंबर) आवंटित किया जाता है। अगर आपके नियोक्ता द्वारा भी आपका ईपीएफओ में आपका पीएफ खाता खोला गया है, तो आपके पास एक यूएएन भी होना चाहिए जो आपको जारी किया गया है। आप अपने आधार को यूएएन और पीएफ अकाउंट से या तो ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में लिंक कर सकते हैं ।

आधार को यूएएन और पीएफ अकाउंट से कैसे लिंक करें (ऑनलाइन मोड) ?

ईपीएफओ ने अपने सभी सदस्यों को अपनी वेबसाइट पर जाकर अपने आधार को यूएएन और पीएफ अकाउंट से ऑनलाइन लिंक करने की सुविधा दी है। नीचे उल्लिखित चरणबद्ध प्रक्रिया के बाद, आप आधार को यूएएन और पीएफ खाते के साथ ऑनलाइन लिंक कर सकेंगे:

  1. ईपीएफओ वेब पोर्टल पर जाने के लिए https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/पर क्लिक करें।
  2. अपने यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके आपके खाते (सदस्य ई-सेवा) में लॉगिन करें
  3. ऊपरी मेनू में ' मैनेजर ' टैब पर क्लिक करें
  4. 'केवाईसी' विकल्प चुनें
  5. इसके बाद एक पेज दिखाई देगा जो आपको अपने पीएफ अकाउंट जैसे बैंक, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि से लिंक करने के लिए कई दस्तावेज दिखाएगा।
  6. उनमें से आधार का चयन करें (चेक बॉक्स पर टिक करके)
  7. अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें
  8. 'सेव' विकल्प पर क्लिक करें
  9. आपका अनुरोध लंबित (पेंडिंग) केवाईसी के तहत तब तक दिखाई देगा जब तक कि वह सत्यापित नहीं हो जाता
  10. इसके बाद आपका आधार यूआईडीएआई के डेटा से वेरिफाई हो जाएगा
  11. सफल सत्यापन पर आपके आधार को यूएएन और पीएफ अकाउंट से जोड़ा जाएगा
  12. एक बार लिंक होने के बाद आपके आधार विवरणों के विरुद्ध सत्यापित किया जाएगा।

आधार को यूएएन और पीएफ अकाउंट से कैसे लिंक करें (ऑफलाइन मोड) ?

जिन लोगों को ऑनलाइन मोड के जरिए आधार को यूएएन और पीएफ अकाउंट से लिंक करना सुविधाजनक नहीं लगता है, उनके लिए ईपीएफओ द्वारा एक ऐसा तरीका भी ऑफर किया गया है जिसके जरिए आप व्यक्तिगत रूप से ईपीएफओ ऑफिस जाकर अपने आधार को यूएएन और पीएफ अकाउंट से लिंक करा सकते हैं । नीचे उल्लिखित चरणबद्ध प्रक्रिया के बाद, आप अपने आधार को यूएएन और पीएफ खाते के साथ ऑफलाइन लिंक कर सकेंगे:

  1. अपने स्थान के पास ईपीएफओ कार्यालय पर जाएं
  2. आधार सीडिंग आवेदन पत्र प्राप्त करें
  3. फॉर्म भरें। फॉर्म में अपने यूएएन और आधार का जिक्र करें। फॉर्म में पूछे गए अन्य विवरणों का उल्लेख करें
  4. आपको फॉर्म के साथ यूएएन, आधार कार्ड और पैन की सेल्फ सत्यापित फोटो कॉपी अटैच करनी होगी
  5. ईपीएफओ कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें
  6. सफल सत्यापन पर आपके आधार को यूएएन और पीएफ अकाउंट से जोड़ा जाएगा
  7. इसके बाद आपके आधार को यूएएन और पीएफ अकाउंट से लिंक करने का मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

आधार को यूएएन और पीएफ अकाउंट से लिंक करने का लाभ

आधार को यूएएन और पीएफ अकाउंट से लिंक करने का बड़ा फायदा यह है कि अगर आपका आधार यूएएन से लिंक हो गया है तो आपके पीएफ के दावों का निपटारा बहुत जल्दी किया जा सकता है। आप अपने नियोक्ता से सत्यापन की आवश्यकता के बिना अपने फंड को एक पीएफ खाते से दूसरे पीएफ खाते में आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं। इससे न केवल फर्जी खातों को खत्म किया जा सकेगा बल्कि व्यवस्था में पारदर्शिता भी आएगी।