आधार को पैन से कैसे लिंक करें?

पहले पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख़ 31 दिसंबर, 2019 थी लेकिन अब 31 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना के अनुसार पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 3 महीने और बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी गई है। यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक करते हैं तो आपको कई फायदे मिल सकते हैं जैसे कि आप आधार का उपयोग करके अपने इनकम टैक्स रीटर्न (ITR) को ई-वेरिफाई कर सकते हैं, आपका पैन निष्क्रिय नहीं हो जाएगा, आदि ।

अगर आप अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल, 2020 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा जिसका मतलब होगा कि कोई व्यक्ति वित्तीय लेन-देन करने के लिए पैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और पैन की अनुपलब्धता के कारण आप भी टैक्स की ऊंची दर के अधीन हो सकते हैं।

आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपको एक ऐसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो काफी सरल हो और आप इसे घर या किसी अन्य जगह बैठकर ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ।

आधार को पैन से लिंक करने की प्रक्रिया

सबसे पहले, आप आयकर भारत की वेबसाइट पर पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस की जांच कर सकते हैं । यदि आपका आधार पैन से लिंक नहीं है तो आप उन्हें लिंक कराने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजर सकते हैं ।

आधार को पैन ऑनलाइन से लिंक करने की चरणबद्ध प्रक्रिया नीचे बताई गई है:

  1. आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपको आई-टी विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। आधार को पैन ऑनलाइन से जोड़ने के लिए इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग वेबसाइट खोलने के लिए यहां क्लिक करें
  2. अपने पैन दर्ज करें
  3. अपना आधार नंबर दर्ज करें
  4. अपने आधार के अनुसार अपना नाम दर्ज करें
  5. चेक बॉक्स ' मैं यूआईडीएआई के साथ अपने आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत हूं ' पर टिक लगाएं
  6. फिर, बॉक्स में कैप्चा कोड दर्ज करें
  7. नेत्रहीन उपयोगकर्ता कैप्चा कोड दर्ज करने की जगह ओटीपी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं
  8. लिंक आधार बटन पर क्लिक करें

एसएमएस का उपयोग करके आधार को पैन से लिंक करें

नीचे दिए गए प्रारूप में 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजें। एसएमएस भेजने के बाद, पैन-आधार लिंकिंग के आपके अनुरोध के प्रसंस्करण के बाद आपको सफलतापूर्वक सूचित किया जाएगा:

UIDPAN<SPACE><12 digit Aadhaar><SPACE><10 digit PAN>

उदाहरण के लिए: UIDPAN 123456789123 ABCDE1234F

पैन से लिंक आधार के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु

  • नाम, जन्मतिथि और पैन के अनुसार लिंग आपके आधार विवरण के विरुद्ध मान्य किया जाएगा
  • आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि 'आधार संख्या' और 'आधार के अनुसार नाम' ठीक वैसा ही हैं जैसे आपके आधार कार्ड पर छपा है
  • ओटीपी आधार नंबर से रजिस्टर्ड/लिंक किए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा
  • अगर पैन और आधार के विवरण बेमेल है तो आपको उन्हें लिंक करने से पहले उन्हें ठीक करवा देना चाहिए